फैक्ट चेकर पत्रकार मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्होंने अपने खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज 6 केस को रद्द किए जाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को इनमें से पांच एफआईआर में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दे दिया है. जुबैर को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है. वहीं सोमवार 18 जुलाई को अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होना परेशान करने वाला है.
यूपी पुलिस से जवाब मांगा है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद जुबैर ने कोर्ट से मांग की थी कि उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई हो. जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने यह मांग की. इस पर सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुनवाई किए जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि इस मामले पर मंगलवार 19 जुलाई को सुनवाई की जाए. वही वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जुबैर के ऊपर एक के बाद एक कई केस दर्ज हुए हैं और उन्हें हर मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया.
उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही धमकियों से जुबैर की जान को भी खतरा है. इसके बाद कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर नोटिस जारी कर यूपी पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा है. अब याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 20 जुलाई को सुनवाई होगी. जुबैर ने अपनी याचिका में यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी को भी चुनौती दी है. याचिका में मांग की गई है कि अगर F.I.R. रद्द नहीं होती है तो सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए. कहा है कि इनकी जांच भी उसी F.I.R. के साथ हो, जिसे लेकर उनकी पहली बार गिरफ्तारी हुई थी.